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इंडिगो एयरलाइन पर 458 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना, कंपनी करेगी चुनौती

इंडिगो एयरलाइन को 458 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना लगाया गया है, जिसे वह चुनौती देने का इरादा रखती है। यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया है। कंपनी का मानना है कि यह आदेश गलत है और वह उचित कानूनी उपाय अपनाएगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कंपनी की प्रतिक्रिया।
 

इंडिगो एयरलाइन पर जीएसटी जुर्माना

भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे अधिकारियों द्वारा 458 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी जुर्माना लगाया गया है, और वह इस निर्णय को चुनौती देने का इरादा रखती है।


शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, यह जुर्माना सीजीएसटी - दक्षिण दिल्ली के आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया है। यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 की आकलन अवधि से संबंधित है।


कंपनी ने बताया कि जीएसटी विभाग ने विदेशी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त मुआवजे पर जीएसटी की मांग, ब्याज और जुर्माना लगाने के साथ-साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करने का आदेश जारी किया है।


इंडिगो का मानना है कि जीएसटी विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश गलत है और यह कानून के अनुरूप नहीं है। यह निर्णय बाहरी कर सलाहकारों की सलाह पर लिया गया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी इस आदेश को चुनौती देने और उचित कानूनी उपाय अपनाने का निर्णय ले चुकी है।