इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: जानें कैसे करें फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि
जब भी सरकार कोई योजना लागू करती है या दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए निर्देश देती है, तो एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना आवश्यक होता है, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप करदाता हैं और अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक ऐसा करने का अंतिम अवसर है।
आप आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ध्यान दें कि यदि आप इस समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आगे की स्लाइड्स में इसे दाखिल करने की प्रक्रिया जानें।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया
पहला कदम
यदि आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login।
दूसरा कदम
वेबसाइट पर जाने के बाद, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन करें। इसके लिए आपको यूजर आईडी कॉलम में अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। फिर अपनी आय के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म का चयन करें।
तीसरा चरण
सही आईटीआर फॉर्म का चयन करने के बाद, आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा। इसके बाद अपनी कुछ जानकारी भरें, जिसमें आपकी आय, कटौती और टैक्स देनदारी की सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
चौथा चरण
इसके बाद देखें कि किस पर ब्याज और जुर्माने के साथ टैक्स बकाया है। आपको यह टैक्स चुकाना होगा। आप नेट बैंकिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद, आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपकी आईटीआर सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगी।