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एग्रीगोल्ड घोटाले में पीड़ितों के लिए नई उम्मीद, संपत्तियों की नीलामी का आदेश

एग्रीगोल्ड घोटाले में प्रभावित लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई 611.83 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया गया है। इस नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग उन 32 लाख जमाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस घोटाले में खो दी थी। जानें इस घोटाले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

एग्रीगोल्ड घोटाले का नया मोड़

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हालिया कार्रवाई ने एग्रीगोल्ड घोटाले के लाखों प्रभावितों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। हैदराबाद की विशेष PMLA अदालत ने ईडी द्वारा जब्त की गई एग्रीगोल्ड ग्रुप की 611.83 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। इस नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग उन 32 लाख जमाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने इस घोटाले में अपनी मेहनत की कमाई खो दी थी।


एग्रीगोल्ड घोटाले की पृष्ठभूमि में, एग्रीगोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सहित 7 राज्यों में लोगों को आकर्षक रिटर्न और भूमि देने का वादा करके लगभग 6,380 करोड़ रुपये जमा किए थे। लेकिन कंपनी ने बाद में भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे लाखों छोटे निवेशकों की जमापूंजी फंस गई।


ईडी की कार्रवाई और अदालत के आदेश के अनुसार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। जांच में यह पाया गया कि कंपनी के प्रमोटरों ने जनता के पैसे को अवैध रूप से अन्य कंपनियों में निवेश किया और बड़ी मात्रा में संपत्ति खरीदी। ईडी ने इस घोटाले से संबंधित कुल 4,149 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था।


अब, अदालत ने इन जब्त संपत्तियों में से 611.83 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है, ताकि पीड़ितों को उनका पैसा वापस किया जा सके। अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक समिति का गठन भी किया है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे।