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एनसीएलएटी ने वेदांता की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वेदांता समूह की याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज की बोली का चयन शामिल है। यह निर्णय पीठ के एक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण लिया गया। वेदांता ने अदाणी की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को चुनौती दी थी, जिसे एनसीएलटी ने मंजूरी दी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में रोक लगाने से इनकार किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

सुनवाई का स्थगन

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने खनन क्षेत्र की कंपनी वेदांता समूह द्वारा कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की बोली के चयन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई को सोमवार को टाल दिया।


दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने उस पीठ में बदलाव के कारण सुनवाई को स्थगित किया, जो वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर दो अपीलों पर विचार कर रही थी।


पीठ में बदलाव

यह बदलाव एक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण किया गया है। एनसीएलएटी जल्द ही सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करेगा।


वेदांता ने 17 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को जेएएल के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दी गई थी।


अंतरिम आदेश

एनसीएलएटी ने 24 मार्च को जेएएल के अधिग्रहण के लिए अदाणी समूह की बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर किसी भी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, यह कहा गया था कि यह योजना अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह द्वारा दायर अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।


इस अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जेएएल की निगरानी समिति को कोई भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने से पहले न्यायाधिकरण की अनुमति लेनी होगी।