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कंपनियों के लिए नई अनुपालन सुविधा योजना: कम शुल्क पर फाइलिंग की सुविधा

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के लिए एक नई अनुपालन सुविधा योजना की शुरुआत की है, जो तीन महीने तक चलेगी। इस योजना के तहत कंपनियों को कम शुल्क पर अपनी लंबित फाइलिंग जमा करने की अनुमति मिलेगी और देरी को माफ किया जाएगा। यह निर्णय उन कंपनियों के लिए है जो समय पर वार्षिक अनुपालन पूरा नहीं कर पाईं। जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह कंपनियों को राहत प्रदान करेगी।
 

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की नई योजना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक नई अनुपालन सुविधा योजना की घोषणा की है, जो तीन महीने तक चलेगी। इस योजना के तहत कंपनियों को कम शुल्क पर अपनी लंबित फाइलिंग जमा करने की अनुमति दी जाएगी, और देरी को भी माफ किया जाएगा।


मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह योजना 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। यह निर्णय उन अनुरोधों के आधार पर लिया गया है, जो फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय और शुल्क में छूट के संबंध में आए थे।


मंगलवार को जारी एक परिपत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कंपनियों को एकमुश्त अनुपालन सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे विलंबित वार्षिक फाइलिंग को नियमित कर सकेंगी।


कम शुल्क और देरी की माफी

इस योजना के अंतर्गत, कंपनियों को देरी के कारण उत्पन्न कुल अतिरिक्त शुल्क का केवल 10 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा, देरी को भी माफ किया जाएगा।


मंत्रालय ने बताया कि कई कंपनियां, विशेषकर एमएसएमई और निजी कंपनियां, समय पर वार्षिक अनुपालन पूरा नहीं कर पाईं, जिसके कारण उन पर अतिरिक्त शुल्क का वित्तीय बोझ बढ़ गया। इसी पृष्ठभूमि में यह योजना लागू की जा रही है।