कर्ज वसूली के दौरान परेशान करने वाले एजेंटों के खिलाफ उठाएं कदम
कर्ज लेने की प्रक्रिया और वसूली के मुद्दे
कई बार लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता है। लोन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि होम लोन घर खरीदने के लिए, कार लोन वाहन खरीदने के लिए, और व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्सनल लोन। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं लोगों की जरूरतों के अनुसार लोन प्रदान करती हैं। हालांकि, कभी-कभी लोग लोन की किश्तें समय पर चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंक या लोन कंपनियां वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों को नियुक्त करती हैं। कई बार ये एजेंट कर्जदारों को अत्यधिक परेशान करते हैं। ऐसे में, कर्जदारों को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
पुलिस में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें
जब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक या वित्तीय कंपनियां रिकवरी एजेंटों को भेजती हैं। अक्सर ये एजेंट कर्जदारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि ये एजेंट बेहद खराब व्यवहार करते हैं। यदि आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। बार-बार परेशान करने पर पुलिस इन एजेंटों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है।
आरबीआई में शिकायत दर्ज करने का विकल्प
आप आरबीआई से भी शिकायत कर सकते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये एजेंट केवल फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत काम करने के लिए बाध्य हैं। फिर भी, कई एजेंट इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है, तो आप आरबीआई को लिखित शिकायत कर सकते हैं।