केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल टैक्स में की कटौती, जानें क्या होगा असर?
नई दिल्ली में टैक्स में कमी की घोषणा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कमी की है। यह नई दरें 16 सितंबर से लागू हुई हैं और सरकार हर दो सप्ताह में इनकी समीक्षा करती है। इस निर्णय का प्रभाव मुख्य रूप से उन कंपनियों पर पड़ेगा जो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं।
नई टैक्स दरें
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 20 रुपये प्रति लीटर टैक्स देना होगा, जबकि पहले यह 25 रुपये था। एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर टैक्स को 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर भी टैक्स में कमी की गई है, जो अब 50 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पहले यह 1.50 रुपये था। इस प्रकार, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स में एक रुपये की कमी आई है।
घरेलू बाजार पर प्रभाव
घरेलू पेट्रोल-डीजल पर असर नहीं
इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यह निर्णय केवल निर्यात से संबंधित शुल्क पर लागू है, और इसका सीधा असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। 17 सितंबर को प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम भी स्थिर रहे।
विंडफॉल टैक्स की जानकारी
क्या है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स एक अतिरिक्त शुल्क है, जो असाधारण या अचानक बढ़े मुनाफे की स्थिति में लगाया जाता है। यह व्यवस्था 27 मार्च 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लागू की गई थी। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के दौरान घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और अत्यधिक निर्यात को रोकना था। दरों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
कंपनियों को संभावित लाभ
कंपनियों को मिल सकता है फायदा
टैक्स में कमी से पेट्रोलियम निर्यात करने वाली कंपनियों की लागत में कमी आ सकती है। इससे विदेशी बाजार में भारतीय ईंधन की बिक्री पर कर का बोझ कम होगा और कंपनियों को अपनी निर्यात रणनीति को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, घरेलू ग्राहकों को इस कटौती का तुरंत कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह बदलाव केवल निर्यात शुल्क में हुआ है।