केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समयसीमा बढ़ी, अब मिलेगा अधिक समय
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विस्तार
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के लिए आवेदन करने की समयसीमा को तीन महीने बढ़ा दिया है। अब यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
पहले यह समयसीमा 30 जून को समाप्त होने वाली थी। सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मौजूदा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथियों के लिए UPS और NPS विकल्प चुनने की समयसीमा 30 जून 2025 निर्धारित की गई थी। इस समयसीमा को बढ़ाने की लगातार मांग के मद्देनजर, सरकार ने इसे 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों को UPS-NPS में विकल्प चुनने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे सोच-समझकर निर्णय ले सकेंगे। सरकार ने UPS के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू की थी, जो पहले 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी। अब इसे 30 सितंबर तक बढ़ाने की संभावना कम है। यदि कोई व्यक्ति नई समयसीमा तक आवेदन नहीं करता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यूपीएस योजना के लाभों की बात करें तो यह योजना उन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक केंद्र सरकार में सेवा दी है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर एकमुश्त पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही, मासिक टॉप-अप भी प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से, इस पेंशन योजना का लाभ दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथियों को भी मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में, पात्र आवेदक UPS लाभ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदकों को सीधे वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए, उम्मीदवार को NPS की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके डीडीओ के पास जमा करना होगा।