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कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI द्वारा 61.95 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के नियमों का पालन न करने के लिए 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बीएसबीडी खाते खोलने और गलत जानकारी देने के कारण लगाया गया। आरबीआई ने इस मामले में बैंक की गतिविधियों की जांच की और पाया कि कई नियमों का उल्लंघन हुआ है।
 

आरबीआई का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों और संबंधित नियमों का पालन न करने के लिए 61.95 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।


आरबीआई ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह जुर्माना 11 दिसंबर, 2025 के आदेश के तहत लगाया गया।


बैंकिंग सेवाओं की पहुंच, विशेषकर बीएसबीडी खातों और बैंक प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने और ऋण सूचना कंपनी कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया।


निगरानी आकलन और जांच

आरबीआई ने बताया कि बैंक का निगरानी आकलन (आईएसई 2024) 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया।


जांच के दौरान, यह पाया गया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के लिए ऐसे दूसरे बीएसबीडी खाते खोले, जिनके पास पहले से ही ऐसे खाते मौजूद थे।


बैंक प्रतिनिधियों के साथ गतिविधियाँ

इसके अतिरिक्त, बैंक ने बैंक प्रतिनिधियों के साथ ऐसी गतिविधियों के लिए एक समझौता किया, जो निर्धारित दायरे में नहीं आतीं।


कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना कंपनियों को गलत जानकारी भी प्रदान की गई।


आरबीआई का निर्णय

आरबीआई ने कहा कि बैंक के नोटिस के जवाब और अतिरिक्त जानकारियों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही पाए गए, जिसके चलते मौद्रिक जुर्माना लगाना आवश्यक था।