गुजरात में एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन पर प्रतिबंध
गुजरात सरकार का नया आदेश
अहमदाबाद, 5 अगस्त: गुजरात सरकार ने जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन के उत्पादन, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश बुधवार को जारी किया गया। एनालॉग पनीर, जो सामान्य पनीर का एक विकल्प है, दूध के बजाय वनस्पति तेल और अन्य मिश्रित सामग्रियों से बनाया जाता है। इसकी उत्पादन लागत पारंपरिक पनीर की तुलना में कम होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लिया गया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई जांच और प्रयोगशाला परीक्षणों में घटिया गुणवत्ता वाले कृत्रिम दुग्ध उत्पाद पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारोबार संचालक इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जो गुजरात के आदेश के साथ ही आया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने कहा कि राज्य का खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) पिछले चार महीनों से एनालॉग पनीर और अन्य ऐसे खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।