चंडीगढ़ में ट्रैफिक चालान प्रक्रिया में बदलाव: जानें नए नियम
चंडीगढ़ ट्रैफिक चालान
चंडीगढ़ ट्रैफिक चालान: सितंबर 2023 के बाद, चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरों द्वारा जारी किए गए वर्चुअल चालान अब कोर्ट में नहीं भरे जाएंगे। वाहन चालकों को इन चालानों का भुगतान ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से करना होगा। यदि चालान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या आपने अपना नंबर बदल लिया है, जिससे चालान गलत तरीके से कट गया है, तो इसे हल करने के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। विशेष रूप से ड्रंक एंड ड्राइव और राज्य परिवहन प्राधिकरण से संबंधित चालानों का भुगतान भी कोर्ट में ही करना होगा।
ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्त जुर्माना
ड्रंक एंड ड्राइव पर भारी जुर्माना
चंडीगढ़ में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए नियम और भी कड़े हो गए हैं। ऐसे मामलों में जुर्माना 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकता है। यदि कोई चालक पूरी बोतल पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई शराब की मात्रा के आधार पर जुर्माना निर्धारित किया जाता है। कुछ मामलों में 60 से 100 मिलीलीटर शराब पाई जाती है, जबकि कुछ चालक पूरी बोतल ही पी जाते हैं। ऐसे में कोर्ट न केवल जुर्माना लगाती है, बल्कि सामुदायिक सेवा भी दे सकती है।
चालान से संबंधित समस्याएं
चालान से जुड़ी परेशानियां
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां चालकों को उनके चालान का संदेश नहीं मिला था। हालांकि, वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) नंबर से ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करने पर चालान दिखाई दे रहा था। कई चालक ऐसे चालानों के लिए कोर्ट पहुंचे। दरअसल, सीसीटीवी से चालान कटने पर आरसी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाता है। लेकिन जिन चालकों ने अपना रजिस्टर्ड नंबर बदल लिया या उनका नंबर बंद हो गया, उन्हें चालान साफ करने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है।