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जीएसटी दरों में बदलाव: 5% और 18% स्लैब को मिली मंजूरी

जीएसटी दरों में बदलाव के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव से कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी, जैसे कि सूखे मेवे, साबुन, और इलेक्ट्रॉनिक्स। बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जिसमें 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने की बात की गई। जानें इस बदलाव से कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

जीएसटी दरों में बदलाव पर महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली - राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में केंद्र द्वारा प्रस्तुत 5% और 18% के कर स्लैब को घटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने इन स्लैब को मंजूरी दे दी है।


लग्जरी आइटम्स पर नया टैक्स ढांचा

स्लैब की मंजूरी के बाद, लग्जरी वस्तुएं अब 40% के दायरे में आएंगी। इस समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने इस बात की पुष्टि की। वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%। अब यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा। इस 6 सदस्यीय मंत्रिसमूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। कुछ राज्यों ने इस पर अपनी आपत्तियां भी व्यक्त की हैं।


सस्ती होने वाली वस्तुएं

इन पर टैक्स 12% से घटकर 5% होगा:


सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी वस्तुएं अब सस्ती होंगी। इसके अलावा, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से अधिक के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल और बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा।


ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे उत्पाद भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। इन पर अब 5% टैक्स लगेगा।


28% से घटकर 18% टैक्स

इन पर टैक्स 28% से 18% होगा:


सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, और डेंटल फ्लॉस पर अब 18% टैक्स लगेगा।