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डाबर इंडिया पर FSSAI का बड़ा एक्शन: कई उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसके कई प्रमुख खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेगुलेटर ने '100 प्रतिशत शुद्धता' के दावों को वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध बताया है। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने बिना वैध मंजूरी के 'जैविक भारत' का लोगो इस्तेमाल किया। FSSAI ने डाबर को भ्रामक दावों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
 

नई दिल्ली में डाबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई


नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसके कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेगुलेटर ने पाया कि उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में '100 प्रतिशत शुद्धता' का दावा वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध और ग्राहकों को गुमराह करने वाला है। इस आदेश में डाबर का शहद, गाय का देसी घी, ऐपल साइडर विनेगर, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल पानी और कोकोनट मिल्क जैसे आम उपयोग के उत्पाद शामिल हैं।


जांच में यह भी सामने आया कि 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक ऐपल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर वैध FSSAI मंजूरी के बिना 'जैविक भारत' का लोगो प्रदर्शित किया जा रहा था।


विज्ञापनों में उल्लंघन पर सख्ती

विज्ञापनों और जैविक मानकों के उल्लंघन पर सख्ती


FSSAI की जांच के दौरान कंपनी की वेबसाइट पर '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावे प्रमुखता से दिखाए गए थे। रेगुलेटर के अनुसार, किसी भी प्रोसेस्ड फूड के लिए '100% शुद्धता' का दावा करना FSS (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है।


FSSAI की जांच में यह भी पाया गया कि डाबर की वेबसाइट पर उत्पादों को '100% नेचुरल', '100% प्योरिटी गारंटीड' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे शब्दों के साथ प्रमोट किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा नियम, 2018 का उल्लंघन है।


रिपोर्ट जमा करने के निर्देश

रिपोर्ट जमा करने के निर्देश


इससे पहले भी खाद्य सुरक्षा रेगुलेटर ने कंपनी को '100%' वाले दावों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण अब बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। FSSAI ने डाबर इंडिया को भ्रामक दावों वाले सभी उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने और 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है।