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दिल्ली सरकार का नया नियम: पुरानी गाड़ियों के लिए NOC की समय सीमा समाप्त

दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के लिए NOC की समय सीमा समाप्त कर दी है। अब वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियों को किसी अन्य राज्य में रजिस्टर करवा सकते हैं। यह कदम न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण को भी कम करेगा। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव हुए हैं।
 

दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए राहत

नई दिल्ली - दिल्ली की सरकार ने वाहन मालिकों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब 10 साल से अधिक पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पुराने वाहनों के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी करने की समय सीमा को हटा दिया है।


NOC के लाभ

NOC प्राप्त करने के बाद, वाहन मालिक अपनी गाड़ी को किसी अन्य राज्य में फिर से रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां ऐसी गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस निर्णय से न केवल वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों की संख्या भी कम होगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी और गाड़ियों की स्क्रैपिंग से जुड़ी समस्याएं भी कम होंगी।


पुराने नियमों में बदलाव

पहले के नियमों के अनुसार, यदि आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसकी उम्र 10 (डीजल) या 15 (पेट्रोल) साल से अधिक हो गई है, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC केवल रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के एक साल के भीतर ही मिलती थी। लेकिन अब इस एक साल की समय सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पुरानी गाड़ियों के मालिक कभी भी NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हुए कितने ही साल क्यों न हो गए हों।


दिल्ली में नए नियमों का प्रभाव

1 नवंबर से लागू होने वाले नियम
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के आदेश पर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक कठोर कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से, राजधानी की सीमाओं पर BS-VI मानक से पुरानी बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। विभाग इस संबंध में लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचित कर रहा है। यह निर्णय विशेष रूप से सर्दियों में वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस बारे में सार्वजनिक सूचना भी जारी की है।