नई जीएसटी दरें: तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक और विमानों पर 40% टैक्स लागू
नई जीएसटी दरों का ऐलान
नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने सोमवार से नई जीएसटी दरें लागू कर दी हैं। इस नए ढांचे के तहत, टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर केवल दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले यह चार स्लैब में विभाजित थी - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।
सिन गुड्स पर उच्च टैक्स
सरकार ने सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग टैक्स निर्धारित किया है। सिन गुड्स उन उत्पादों को कहा जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और इनकी खपत को कम करने के लिए यह टैक्स लगाया गया है।
नई दरों का प्रभाव
नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद, पान मसाला, गुटका, सिगरेट, तंबाकू और जरदा पर 40 प्रतिशत प्लस सेस लगेगा। यह सेस तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया सेस लिंक्ड लोन समाप्त नहीं हो जाते।
कोल्ड ड्रिंक और चीनी मिली एरेटेड वाटर पर भी अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत का सेस लगता था, इसलिए इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आएगा।
अन्य उत्पादों पर टैक्स
रेस क्लब, लीजिंग, कैसीनो, धुड़दौड़ और लॉटरी पर भी 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है। आईपीएल टिकटों पर जीएसटी अब 40 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, निजी उपयोग के विमानों पर भी 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है, जो पहले 28 प्रतिशत प्लस 3 प्रतिशत सेस था।
बाइकों और गाड़ियों पर टैक्स में बदलाव
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइकों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। वहीं, 1,200 सीसी और 4 मीटर से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी और 4 मीटर से बड़ी डीजल गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 50 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिससे नई दरों के आने से बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी।
जीएसटी सुधार का उद्देश्य
जीएसटी सुधार के तहत, रोजमर्रा की आवश्यक चीजों और जीवन रक्षक दवाओं सहित लगभग 370 उत्पादों पर टैक्स कम किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है।