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नए टैक्स सिस्टम के तहत देर से ITR दाखिल करने की जानकारी

इस लेख में जानें कि कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को देर से दाखिल कर सकते हैं। 16 सितंबर, 2025 की डेडलाइन के बाद, करदाता केवल नए टैक्स सिस्टम के तहत रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जानें कि पेनल्टी और ब्याज का क्या प्रावधान है और देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है।
 

देर से ITR दाखिल करने की स्थिति


इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2025 थी, लेकिन कई करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। फिर भी, वे अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पेनल्टी का भुगतान करें। क्या आप जानते हैं कि क्या आपके पास टैक्स सिस्टम का चुनाव करने का विकल्प है, चाहे वह पुराना हो या नया?


दोनों टैक्स सिस्टम में से चयन का विकल्प नहीं

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, डेडलाइन के बाद, करदाता केवल नए टैक्स सिस्टम के तहत ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उनके पास दोनों टैक्स सिस्टम में से चयन करने का विकल्प नहीं होता।


नया टैक्स सिस्टम होगा डिफ़ॉल्ट विकल्प

सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को डिफ़ॉल्ट विकल्प बना दिया है। इस नए सिस्टम में टैक्स की दरें कम हैं और ₹11 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, पुराने सिस्टम में कई प्रकार के डिडक्शन उपलब्ध हैं, जैसे 80C, 80CCC और 80CD(1), जो नए सिस्टम में नहीं मिलते।


पेनल्टी और ब्याज का भुगतान

ध्यान दें कि देर से ITR दाखिल करने पर ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा, यदि सेक्शन 23A के तहत टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो देर से ITR पर 1% ब्याज भी लगेगा। हालांकि, यदि करदाता ने पहले ही टैक्स का भुगतान कर दिया है, तो देर से ITR दाखिल करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।


देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

वित्तीय वर्ष 2024-25 या मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। हालांकि, जितने महीने की देरी होगी, उतने महीने का पेनल्टी और ब्याज देना होगा।