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पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य: जानें किन 12 लेनदेन में आएगी परेशानी

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कुछ वित्तीय लेनदेन प्रभावित होंगे। जानें किन 12 लेनदेन में आपको परेशानी हो सकती है और इस नए नियम का क्या महत्व है। यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
 

पैन और आधार लिंकिंग का महत्व


सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत, कुछ विशेष लेनदेन अब उन लोगों के लिए संभव नहीं होंगे जिनके पैन कार्ड निष्क्रिय हैं। इस नियम के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है। यह कदम करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की जानकारी को एकत्रित करने और मिलान करने के लिए उठाया गया है।


इन 12 लेनदेन में आएगी समस्या

इन 12 कामों को करने में आएगी दिक्कत



  • आयकर अधिनियम की धारा 114बी के अनुसार, किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य है। यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको निम्नलिखित 12 लेनदेन में कठिनाई हो सकती है:

  • बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की जानकारी आवश्यक है, सिवाय 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' के।

  • 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकद जमा पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आप डिजिटल लेनदेन का विकल्प भी चुन सकते हैं।

  • शेयर बाजार में लेनदेन के लिए डीमैट खाता खोलना आवश्यक है, जिसके लिए पैन कार्ड की जानकारी चाहिए।

  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है।

  • यदि बीमा प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक है, तो पैन कार्ड की जानकारी आवश्यक है।

  • होटल या रेस्तरां में 50,000 रुपये या उससे अधिक का नकद भुगतान करने के लिए पैन विवरण देना होगा।

  • विदेशी मुद्रा विनिमय या 50,000 रुपये से अधिक की विदेश यात्रा के लिए नकद भुगतान पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।

  • 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए पैन विवरण देना होगा।

  • किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉंड खरीदने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने पर पैन कार्ड की जानकारी आवश्यक है।

  • भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड की खरीद के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।

  • बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर्स चेक खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।

  • बैंक में वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक और कुल 5 लाख रुपये की सावधि जमा के लिए पैन कार्ड विवरण देना होगा।