भारत सरकार का घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए नया कदम
चीन से आयातित सस्ते उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क
Business News Today : केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने चीन से आने वाले सस्ते और अनुचित उत्पादों के खिलाफ सुरक्षा उपाय के तहत एंटी-डंपिंग शुल्क लागू किया है। यह शुल्क 'कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील' और '1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोइथेन' नामक रेफ्रिजरेंट गैस पर पांच साल के लिए लगाया गया है।
चीन की कुछ कंपनियों पर 223.82 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और अन्य पर 415 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा, रेफ्रिजरेंट गैस (फ-134ं) के आयात पर 5,251 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का भारी शुल्क लगाया गया है।
वियतनाम से आयातित उत्पादों पर भी शुल्क
इसके साथ ही, वियतनाम से आने वाले 'कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच' पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। यह कदम वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है, ताकि विदेशी उत्पादकों द्वारा कम कीमत पर माल डंप करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
व्यापार में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को मजबूती देने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके साथ ही, खनन क्षेत्र में लाल फीताशाही को कम करने के लिए भी एक बड़ा सुधार किया गया है। सरकार ने 'कोलियरी कंट्रोल रूल्स, 2004' के नियम 9 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य कोयला और लिग्नाइट खदानों को खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस संशोधन के तहत, खदान मालिकों को खदान खोलने या 180 दिनों से अधिक समय तक बंद रही खदान को फिर से शुरू करने के लिए 'कोयला नियंत्रक संगठन' से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।