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मुंबई उपभोक्ता अदालत ने अग्रवाल पैकर्स को मुआवजे का आदेश दिया

मुंबई की उपभोक्ता अदालत ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को एक दंपति को सामान स्थानांतरित करते समय हुए नुकसान के लिए 2.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को सामान की पैकिंग और लोडिंग के दौरान सावधानी बरतने की जिम्मेदारी सौंपी। दंपति ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश का विवरण।
 

उपभोक्ता अदालत का निर्णय

मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को एक दंपति को सामान स्थानांतरित करते समय हुए नुकसान के लिए 2.30 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दक्षिण मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने पिछले महीने के निर्णय में कहा कि सामान की पैकिंग और उसे वाहन में लोड और अनलोड करते समय सावधानी बरतना कंपनी की जिम्मेदारी है। आयोग ने लॉजिस्टिक्स कंपनी को दंपति से लिए गए 1,33,717 रुपये की पूरी राशि एक अगस्त, 2023 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया।


मुआवजे की राशि का विवरण

इसके अतिरिक्त, सामान को हुए नुकसान के लिए 50,000 रुपये, मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 50,000 रुपये, और मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया गया है। कंपनी को यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। शिकायतकर्ताओं ने जुलाई 2023 में अपने घरेलू सामान को नए स्थान पर पहुंचाने के लिए कंपनी की सेवाएं ली थीं।


दंपति की शिकायत

हालांकि, जब सामान पहुंचा, तो कई वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गईं। कंपनी ने इसके लिए केवल 5,000 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की। इसके बाद दंपति ने कंपनी पर लापरवाही और सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उचित मुआवजे की मांग के लिए आयोग का रुख किया।