म्यूचुअल फंड में निवेश हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू
निवेश हस्तांतरण में सुधार के लिए नए दिशा-निर्देश
म्यूचुअल फंड संगठन एम्फी ने हाल ही में निवेशकों के निधन के बाद निवेश हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नियमों में ढील दी है। यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
एम्फी ने एक बयान में बताया कि नए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मुख्य उद्देश्य परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करना और मृत यूनिटधारकों के नामित व्यक्तियों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश राशि का दावा करना आसान बनाना है।
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी निवेशक के पते में अंतर होता है, तो म्यूचुअल फंड योजनाएं संचालित करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मृत निवेशक का नवीनतम पता स्वीकार कर सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, नाम और हस्ताक्षर में असंगति के मामलों को सुलझाने के लिए एक समान ढांचा तैयार किया गया है। एएमसी अब रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार मामूली और बड़े अंतर के मामलों का समाधान कर सकेंगी।
एम्फी ने यह भी बताया कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नामित व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को दस्तावेजों में मामूली अंतर के कारण हस्तांतरण प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
उद्योग निकाय ने कहा कि संशोधित एसओपी सभी सदस्य एएमसी को भेज दी गई है और इसका पालन तुरंत शुरू हो गया है।
समान रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एम्फी के अनुसार, ये बदलाव निवेशकों के हितों की रक्षा और शोकग्रस्त परिवारों के लिए दावे की प्रक्रिया को सरल बनाने के नियामकीय प्रयासों के अनुरूप हैं।