राज्यों को नई जीएसटी दरों के लिए तैयारी करनी होगी
केंद्र के बाद राज्यों को एसजीएसटी की नई दरें लागू करनी होंगी
जीएसटी दरों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू
जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 सितंबर को जीएसटी दरों में संशोधन का निर्णय लिया। इस दिन उन्होंने यह भी बताया कि किन वस्तुओं के दाम घटेंगे और किन्हें जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो पहले नवरात्र के दिन से प्रभावी होंगी।
केंद्र द्वारा नई जीएसटी दरों की अधिसूचना
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों को भी अब इसी आधार पर अपनी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरें निर्धारित करनी होंगी। जीएसटी से प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाता है। सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर लागू दरों की स्पष्टता के लिए अनुसूचियां जारी की हैं। व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करने और नई दरों के अनुसार मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता होगी।
वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पुराने नियमों में सुधार करते हुए चार की जगह अब केवल दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से 5 और 18 प्रतिशत की दरों को स्वीकार किया। इससे 175 से अधिक वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। वर्तमान में जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।
नई दरों के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं से संबंधित खाद्य वस्तुओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कोई कर नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दी गई है। इसके अलावा, फास्ट फूड, लग्जरी कारों, शराब और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाया गया है।