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वोडाफोन आइडिया पर 638 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना, कंपनी ने कानूनी कदम उठाने का किया ऐलान

वोडाफोन आइडिया (VIL) को 638 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना लगाया गया है, जिसके खिलाफ कंपनी कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया है। कंपनी ने हाल ही में केंद्र सरकार से राहत भी प्राप्त की थी, जब AGR बकाया को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति के बारे में।
 

वोडाफोन आइडिया की नई वित्तीय चुनौती


नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (VIL), जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, अब एक नई वित्तीय समस्या का सामना कर रही है। कंपनी ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसे अहमदाबाद के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्त कार्यालय से 638 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वोडाफोन आइडिया ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है।


कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी वैधानिक फाइलिंग में बताया कि यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। जुर्माने की कुल राशि ₹6,37,90,68,254 (लगभग 638 करोड़ रुपये) है। कर प्राधिकरण ने कंपनी पर टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अधिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। वोडाफोन आइडिया के अनुसार, इस कर मांग, ब्याज और जुर्माने का अधिकतम वित्तीय प्रभाव हो सकता है।


दिलचस्प बात यह है कि यह जीएसटी जुर्माना उस समय आया है जब कंपनी को एक दिन पहले ही केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण राहत मिली थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को फ्रीज करने का निर्णय लिया था।