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सीबीआईसी की जीएसटी पर सही जानकारी के लिए अपील

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी से संबंधित सही जानकारी के लिए सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर रहने की अपील की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भ्रामक संदेश वायरल हुआ था, जिसमें जीएसटी के कुछ लाभों के लागू होने की तारीख को गलत बताया गया था। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे, जिसमें टैक्स स्लैब में कमी और घरेलू उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स में कटौती शामिल है। जानें इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में अधिक जानकारी।
 

सीबीआईसी की अपील

नई दिल्ली - केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को आम जनता, व्यापारियों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे जीएसटी से संबंधित सही जानकारी के लिए केवल सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर रहें।


सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि उनके चेयरमैन के हवाले से एक अनौपचारिक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जीएसटी के तहत कुछ ट्रांजिशन बेनिफिट्स, जैसे अप्रयुक्त सेस क्रेडिट और छूट प्राप्त आपूर्ति का आईटीसी, 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। सीबीआईसी ने इसे निराधार और भ्रामक बताया है।


बोर्ड ने आगे कहा कि जनता और व्यापारियों से अनुरोध है कि वे जीएसटी को समझने के लिए केवल सरकारी नोटिफिकेशन, सर्कुलर और एफएक्यू का सहारा लें। सरकार ने जीएसटी सुधारों की घोषणा की है, जिसमें टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत किया गया है। पहले चार स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। इसके साथ ही कई वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की गई है। ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों से भारत में उपभोग में तेजी आएगी, जिससे फुटवियर, एफएमसीजी, परिधान और क्विक सर्विस रेस्तरां (क्यूएसआर) उद्योग को लाभ होगा।


रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जीएसटी सुधारों में सबसे बड़ा बदलाव घरेलू उपभोग की वस्तुओं, जैसे साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, पाउडर और टूथपेस्ट पर टैक्स में भारी कटौती है। इन उत्पादों पर टैक्स 12-18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दिया गया है।