सेबी ने शॉर्ट सेलिंग के नियमों में बदलाव की खबरों का खंडन किया
सेबी का स्पष्टीकरण
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को यह स्पष्ट किया है कि शॉर्ट सेलिंग के मौजूदा नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह जानकारी उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें शॉर्ट सेलिंग के ढांचे में बदलाव की चर्चा की गई थी, जो 22 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले थे।
सेबी का बयान
सेबी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "इस संदर्भ में, सेबी स्पष्ट रूप से बताता है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीडिया ने गलत जानकारी दी है, इसलिए सोमवार से इस ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है।"
भविष्य की योजनाएँ
नवंबर में, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने बताया था कि नियामक जल्द ही शॉर्ट सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) के ढांचे की व्यापक समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा। शॉर्ट सेलिंग का ढांचा 2007 में शुरू किया गया था और तब से यह काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।