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स्लीपर कोच बसों की सुरक्षा को लेकर नई दिशा-निर्देश

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर कोच बसों की सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। इन नियमों के तहत, केवल मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा बसों का निर्माण किया जाएगा और पहले से चल रही बसों में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे। पिछले छह महीनों में स्लीपर कोचों में आग लगने की घटनाओं में 145 लोगों की जान गई है। जानें इस विषय में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
 

स्लीपर कोच बसों के निर्माण पर नए नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि स्लीपर कोच बसों का निर्माण केवल मान्यता प्राप्त वाहन कंपनियों और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कारखानों में ही किया जाएगा।


उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में आग का पता लगाने की प्रणाली, आपातकालीन निकासी के लिए हथौड़े, आपातकालीन रोशनी, और चालक की थकान का संकेत देने वाले उपकरण अनिवार्य होंगे।


गडकरी ने कहा कि पिछले छह महीनों में स्लीपर कोचों से संबंधित आग लगने की छह घटनाएं हुई हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई है। उन्होंने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर उन राज्य परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने बस निर्माताओं को सुरक्षा प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी थी।