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हरियाणा में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाए कदम

हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। UHBVN और DHBVN ने ईंधन अधिभार की वसूली प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए HERC से संपर्क किया है। कंपनियों ने मासिक वसूली को स्थगित करने और अगले वित्तीय वर्षों में समान दर पर वसूली का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने जन परामर्श प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी।
 

बिजली वितरण कंपनियों की नई पहल

हरियाणा की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने ईंधन अधिभार की वसूली प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) से संपर्क किया है.


विभिन्न शुल्कों में संशोधन की मांग

UHBVN और DHBVN ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बहु-वर्ष शुल्क (MYT) विनियम, 2024 के नियम 68 में संशोधन के लिए याचिकाएं दायर की हैं। वर्तमान में, ईंधन और बिजली खरीद की अतिरिक्त लागत हर महीने उपभोक्ताओं से ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPA) के माध्यम से वसूली जाती है.


नए प्रस्ताव और आयोग की प्रक्रिया

बिजली कंपनियों ने सुझाव दिया है कि इस मासिक वसूली को फिलहाल स्थगित किया जाए और इसके स्थान पर अगले वित्तीय वर्षों में सभी उपभोक्ताओं से समान दर 47 पैसे प्रति यूनिट वसूली जाए। इसके साथ ही, बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए 'कैरींग कॉस्ट' (ब्याज जैसी अतिरिक्त लागत) को शामिल करने की अनुमति भी मांगी गई है.


आयोग ने इस मामले पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया है और पहले जन परामर्श प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। HERC ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। व्यक्ति और संस्थाएं एक मई तक अपनी राय दे सकते हैं। इस विषय पर 14 मई को पूर्वाह्न 11:30 बजे पंचकूला स्थित आयोग के 'कोर्टरूम' में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी.