हरियाणा सरकार की नई योजना: महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना: हरियाणा सरकार ने आज (27 अगस्त) महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 25 सितंबर से राज्य में ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी, जो वित्त विभाग का कार्यभार भी संभालते हैं, ने 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता क्या है।
योजना का लाभ किसे मिलेगा
- इस योजना का लाभ 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा।
- शादीशुदा और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
- योजना के पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। भविष्य में इसे अन्य आय वर्गों तक विस्तारित किया जाएगा।
योजना के नियम और शर्तें
- यदि महिला अविवाहित है, तो उसे स्वयं आवेदन करना होगा, और यदि शादीशुदा है, तो उसके पति का 15 साल से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।
- एक ही परिवार में जितनी भी महिलाएं योग्य होंगी, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जब अविवाहित महिला 45 वर्ष की हो जाएगी, तो उसे सरकार की विधवा और बेसहारा महिला पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
- शादीशुदा महिला 60 वर्ष की आयु पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की हकदार बन जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
सरकार इस योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा, सभी पंचायतों और वार्डों में लाभार्थी महिलाओं की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी।