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सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नए एडमिशन नियम जारी किए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए डायरेक्ट एडमिशन और विषय परिवर्तन के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, डायरेक्ट एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है, और सभी आवश्यक दस्तावेज 2 सितंबर 2025 तक जमा करने होंगे। सीबीएसई ने सभी स्कूलों और संबंधित पक्षों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है। जानें इस प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

सीबीएसई के नए दिशानिर्देश

सीबीएसई के नए आदेश: कक्षा 10वीं और 12वीं में डायरेक्ट एडमिशन और विषय परिवर्तन की समय सीमा निर्धारित: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 और 12 में डायरेक्ट एडमिशन और विषय बदलने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।


बोर्ड ने इन नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सीबीएसई के नोटिस के अनुसार, कक्षा 10 और 12 में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है।


स्कूलों को इन कक्षाओं के लिए डायरेक्ट एडमिशन और विषय परिवर्तन के अनुरोधों को अलग-अलग सूचीबद्ध करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज 2 सितंबर 2025 तक संबंधित सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करने होंगे।


परीक्षा की जिम्मेदारी

निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षा की जिम्मेदारी: सीबीएसई ने अपने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करना सभी संबंधित पक्षों की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें बोर्ड, स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और छात्र शामिल हैं।


बोर्ड ने सभी स्कूलों और हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय सीमा और दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।


डायरेक्ट एडमिशन की अंतिम तिथि

डायरेक्ट एडमिशन के लिए अनुमोदन की अंतिम तिथि: क्षेत्रीय कार्यालयों को डायरेक्ट एडमिशन के लिए अनुमोदन देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।


सख्त नियमों का पालन आवश्यक: सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त 2025 के बाद डायरेक्ट एडमिशन या विषय परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रमुखों को इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिपत्र में कहा गया है कि प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रवेश और विषय परिवर्तन की प्रक्रिया बोर्ड के नियमों के अनुसार और समय सीमा के भीतर पूरी हो।