AAP विधायक को 12 साल पुराने उसमां मामले में मिली 4 साल की सजा
तरनतारन में न्याय की जीत
तरनतारन। विवाह समारोह में अनुसूचित जाति की लड़की हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला 12 वर्षों से न्यायालय में चल रहा था। अब, एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार ने इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ की घटना का विवरण
तीन मार्च 2013 को, हरबिंदर कौर अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पंजाब इंटरनेशनल पैलेस पहुंची, जहां टैक्सी चालकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन पर हमला किया गया। पुलिस ने भी इस दौरान परिवार के साथ मारपीट की। यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।
आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश
मनजिंदर सिंह लालपुरा, जो 2022 में आम आदमी पार्टी के विधायक बने, को 10 सितंबर को अदालत ने दोषी ठहराया और पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया। अब, एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई है। हरबिंदर कौर और उनके परिवार ने अदालत का धन्यवाद करते हुए कहा कि भले ही उन्हें न्याय पाने में 12 साल लगे, लेकिन आज वे खुश हैं कि उन्हें न्याय मिला है।