Madras High Court Denies U/A Certificate for Rajinikanth's 'Coolie'
Madras High Court's Ruling on 'Coolie'
Coolie Censor Certificate Case: रजनीकांत की फिल्म 'कुली' के निर्माताओं को मद्रास उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। अदालत ने सन पिक्चर्स द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट देने की मांग की गई थी। सिनेमा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 'कुली' को हिंसक दृश्यों, धमकी भरे संवादों, क्रूर हत्याओं, धूम्रपान और शराब के सेवन जैसे कारणों से 'ए' सर्टिफिकेट प्रदान किया था.
सीबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने अदालत में कहा कि सन पिक्चर्स को यू/ए सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक परिवर्तनों के बारे में पहले ही सूचित किया गया था.
कोर्ट ने U/A सर्टिफिकेट की मांग को किया खारिज
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित पैनलों ने सर्वसम्मति से 'ए' सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया 4 अगस्त को पूरी हो गई थी, लेकिन निर्माताओं ने 18 अगस्त को इसे चुनौती दी। सीबीएफसी ने सुझाव दिया कि यदि निर्माता हिंसक दृश्यों को हटाने के लिए सहमत होते हैं, तो वे यू/ए सर्टिफिकेट के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, 'कुली' की टीम ने इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया। फिल्म के निर्माता इस निर्णय से निराश हैं, क्योंकि यू/ए सर्टिफिकेट से फिल्म को व्यापक दर्शक वर्ग मिल सकता था, जिसमें बच्चे और परिवार भी शामिल होते.
'कुली' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ पार
'कुली' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। रजनीकांत के प्रभावशाली किरदार और फिल्म की भव्यता को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। कुछ दर्शकों का मानना है कि रजनीकांत की फिल्म का असली मजा इसके एक्शन और ड्रामे में है, जबकि अन्य का कहना है कि हिंसक दृश्यों को कम कर यू/ए सर्टिफिकेट लिया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि 'कुली' रिलीज के दिन से ही शानदार कमाई कर रही है और अब तक फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.