अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, बढ़ी मुश्किलें
समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम की कानूनी परेशानियाँ
UP News: मुरादाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में की गई है। अदालत ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला आजम ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके कारण यह वारंट जारी किया गया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार के लिए समस्याएँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए अदालत ने रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने 13 फरवरी 2023 को दोनों को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कई बार अदालत में उपस्थित न होने के कारण एडीजे-3 अदालत ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इससे पहले आजम खान की अपील खारिज हो चुकी है और उनकी सजा बरकरार है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए की सेशन कोर्ट में अपील विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला आजम अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आजम खान वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम फरवरी में जमानत पर हरदोई जेल से बाहर आ चुके हैं और रामपुर में हैं। अब उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं।