इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
जॉली एलएलबी 3 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाल ही में, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, इसलिए इसकी रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आइए जानते हैं इस मामले का पूरा विवरण।
याचिका का विवरण
यह याचिका जे.वाई. शुक्ला द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर और टीजर में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के लिए अपमानजनक हैं। इसलिए, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि बेंच ने 'जॉली एलएलबी 3' का आधिकारिक ट्रेलर और टीजर देखा है। याचिका में यह दावा किया गया था कि ट्रेलर में कानूनी पेशे से जुड़े अपमानजनक कंटेंट है, जो आम जनता की नजर में अदालत की गरिमा को कम करता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिसके लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े।