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दिल्ली हाई कोर्ट ने खुशी कपूर के खिलाफ अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में खुशी कपूर से जुड़े अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई निर्देश दिए हैं, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का भी उल्लेख है। एआई के बढ़ते मामलों के बीच, यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की वजहें।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुशी कपूर से संबंधित अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले, जान्हवी कपूर के व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश भी कोर्ट द्वारा जारी किया गया था।


अब कोर्ट ने खुशी कपूर के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का हवाला देते हुए बिना अनुमति बेचे जा रहे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है।


याचिका पर सुनवाई का विवरण

याचिका पर क्या हुई सुनवाई?


- बुधवार को जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई की।


- अदालत ने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।


- इसके अलावा, कोर्ट ने खुशी कपूर की अंतरिम रोक की याचिका के संदर्भ में उनके पक्ष में 'जॉन डो' आदेश जारी करने का संकेत दिया।


शोषण के खिलाफ सुरक्षा

शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ आदेश जारी हुआ


यह आदेश उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा, जो उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग कर सकते हैं या शोषण में शामिल हो सकते हैं।


एआई के बढ़ते मामलों पर ध्यान

इन मामलों में संख्या बढ़ी


एआई के आगमन के बाद से इस तरह के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज, और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर कई सुनवाई की हैं। कुछ मामलों में, इनका उपयोग कमर्शियल मर्चेंडाइज, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और एआई-जनरेटेड सामग्री में किया गया है।