दिल्ली हाई कोर्ट ने विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
मुंबई: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश देने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह जल्द ही ऐसे निर्देश जारी करेगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था विवेक की अनुमति के बिना उनके नाम, चेहरे, छवि या पहचान का उपयोग नहीं कर सकेगा।
याचिका में उठाए गए गंभीर मुद्दे
विवेक ओबेरॉय ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स का उपयोग करके उनकी नकल कर अनधिकृत मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक का सहारा लेकर उनके चेहरे को मॉर्फ करके गलत और आपत्तिजनक वीडियो और इमेज बनाई जा रही हैं। इनमें से कुछ सामग्री अपमानजनक और मानहानिकारक हैं, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं और उनकी कमर्शियल वैल्यू को घटा रही हैं।
पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश
याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल विवेक ओबेरॉय ही अपनी पर्सनैलिटी - नाम, चेहरा, आवाज, लुक आदि के कमर्शियल उपयोग पर नियंत्रण रखते हैं। बिना उनकी सहमति या स्पष्ट अनुमति के कोई भी व्यक्ति इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, 'हां, हम आदेश पारित करेंगे।'
यह निर्णय बॉलीवुड में बढ़ती डीपफेक और AI की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष ही कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विकास पहवा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की थी। पिछले साल कई बड़े सितारों जैसे करण जौहर, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इसी तरह की सुरक्षा मिली थी।
विवेक ओबेरॉय की याचिका का महत्व
विवेक ओबेरॉय अब बिजनेस में भी सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी याचिका में कई अज्ञात पक्षों को शामिल किया है। उन्होंने स्थायी इंजंक्शन की मांग की है ताकि फर्जी अकाउंट्स, गलत सामग्री और अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई जा सके। यह मामला सेलिब्रिटीज के लिए डिजिटल युग में अपनी पहचान को बचाने की बढ़ती चुनौती को दर्शाता है। AI और डीपफेक के बढ़ते उपयोग से सितारों की इमेज और कमाई दोनों पर खतरा मंडरा रहा है।