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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: काला हिरण फिल्म का टीजर हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के टीजर को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्माता अमित जानी को फटकार लगाते हुए कहा कि टीजर में जानबूझकर सलमान को निशाना बनाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह।
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरण टीजर हटाने का दिया आदेश


दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म के मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने इस फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है। विशेष रूप से, कोर्ट ने X और यूट्यूब पर मौजूद टीजर के लिंक को हटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।


सलमान खान को मिली राहत

यह निर्णय सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। न्यायालय ने फिल्म के निर्माता अमित जानी को कड़ी फटकार लगाई। जज ने अमित जानी के वकील से कहा, 'आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। स्थिति हर दिन और खराब होती जा रही है। आप ऐसा किसी आम नागरिक के साथ नहीं कर सकते।'


टीजर में सलमान को निशाना बनाने का आरोप

सलमान खान के वकील ने अदालत में कहा कि टीजर में 'दबंग' और 'सिकंदर' जैसी फिल्मों का उल्लेख किया गया है, जो जानबूझकर सलमान को निशाना बनाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चार मामलों में से तीन में सलमान को बरी किया जा चुका है और चौथे मामले में सजा पर रोक लगी हुई है। फिर भी, टीजर के माध्यम से पूरी समुदाय को सलमान के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।


वहीं, निर्माता अमित जानी के वकील ने तर्क दिया कि यह केवल एक टीजर है जिसमें सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है और न ही कोई डीपफेक या AI जनरेटेड वीडियो का उपयोग किया गया है। वकील ने कहा, 'घटनाओं या सार्वजनिक प्रदर्शन पर कोई कॉपीराइट नहीं होता।' यह टीजर 17 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें सलमान खान की शैली और फिल्मों के कई संकेत दिए गए थे। सलमान के प्रशंसकों और कानूनी टीम को यह टीजर आपत्तिजनक लगा, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।