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ब्रिटेन ने आप्रवासन नीति में बदलाव किया, 15 नए देशों के लिए 'डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर' योजना लागू

ब्रिटेन ने अपनी आप्रवासन नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 15 नए देशों के नागरिकों के लिए 'डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर' योजना का विस्तार किया है। इस नीति के तहत, नागरिकों को अपील करने से पहले ही निर्वासित किया जा सकेगा। गृह सचिव यवेटे कूपर ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह उन विदेशी अपराधियों को लक्षित करती है जो आप्रवासन प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं। जानें इस नई नीति के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव के बारे में।
 

ब्रिटेन की नई आप्रवासन नीति

ब्रिटेन ने अपनी आप्रवासन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 15 नए देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के नागरिकों के लिए 'डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर' योजना का विस्तार किया है। इस योजना के अंतर्गत, इन देशों के नागरिकों को अपील करने का अवसर मिलने से पहले ही ब्रिटेन से निर्वासित किया जा सकेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूके होम ऑफिस ने निर्वासित किए जाने वाले देशों की संख्या को आठ से बढ़ाकर 23 करने की योजना बनाई है।


क्या है यह नीति?

यह नीति, जिसे 2023 में फिर से लागू किया गया था, कुछ विदेशी नागरिकों को पहले निर्वासित करने की अनुमति देती है, और फिर वे वीडियो लिंक के माध्यम से दूर से अपनी अपील की सुनवाई में भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों को तुरंत देश से बाहर निकालना है जिन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति नहीं दी गई है।


गृह सचिव का बयान

गृह सचिव यवेटे कूपर ने इस विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीति उन विदेशी अपराधियों को लक्षित करती है जो निर्वासन में महीनों या वर्षों की देरी करने के लिए आप्रवासन प्रणाली का 'शोषण' करते हैं। कूपर ने कहा, "हमारे देश में अपराध करने वालों को सिस्टम में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम नियंत्रण बहाल कर रहे हैं और एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि हमारे कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाएगा।" यह बयान ब्रिटेन की आप्रवासन प्रणाली को मजबूत करने और अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने की सरकार की मंशा को दर्शाता है।


नई नीति का कार्यान्वयन

आम तौर पर, यूके में रहने की अनुमति से इनकार किए गए लोगों को अपील का निर्णय होने तक यूके में रहने की अनुमति होती है। इस नई नीति के तहत, पात्र व्यक्तियों को पहले उनके गृह देश निर्वासित किया जाता है। अपीलें दूर से सुनी जाती हैं, आमतौर पर वीडियो लिंक के माध्यम से। यदि अपील सफल होती है, तो उस व्यक्ति को यूके वापस आने की अनुमति मिल सकती है।