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मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन प्रक्रिया हुई सरल

सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब लोग परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सीधे सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी बीमारी आयुष्मान योजना में शामिल न हो। जानें आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से।
 

मुख्यमंत्री राहत कोष: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार

CM Relief Fund: नई दिल्ली | सरकार ने देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया गया है। लोग अब सीधे सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।


रेवाड़ी के जिला कलेक्टर अभिषेक मीणा ने बताया कि अब लोग चिकित्सा सहायता के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) का उपयोग करके सरल पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल और आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।


आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगा लाभ

योजना में किए गए परिवर्तनों के अनुसार, यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।


इस योजना की पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद चेयरमैन, पंचायत समिति चेयरमैन और नगराधीश नोडल अधिकारी के रूप में शामिल हैं।


मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन कैसे करें?

स्टेप–1: पोर्टल पर आवेदन


आवेदक सरल पोर्टल पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन भरेंगे। आवेदन भरने के बाद यह संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष और एमसी अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा।


स्टेप–2: जनप्रतिनिधियों की सिफारिश
इन जनप्रतिनिधियों को 5 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को डीसी कार्यालय में भेजना होगा।


स्टेप–3: दस्तावेजों की जांच
डीसी कार्यालय आवेदन को संबंधित तहसीलदार के पास संपत्ति की जांच के लिए और सिविल सर्जन के पास चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के लिए भेजेगा। इस प्रक्रिया के लिए भी 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है।


स्टेप–4: स्वीकृति और भुगतान
जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद यह फाइल उपायुक्त की स्वीकृति के लिए कमेटी के सदस्य सचिव को भेजी जाएगी, जो इसे सीनियर अकाउंटेंट को भेजेंगे। इसके बाद स्वीकृत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।