रणवीर सिंह को कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिली राहत, मामला बढ़ा
रणवीर सिंह को मिली अंतरिम राहत
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह को कर्नाटक उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने अभिनेता को 'कांतारा चैप्टर-1' के एक पात्र की कथित नकल और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के मामले में दी गई अंतरिम राहत को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है।
अभिनेता ने याचिका दायर की
रणवीर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। इस प्राथमिकी में उन्हें फिल्म में ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए चावुंडी दैव के पात्र की नकल करने का आरोपी ठहराया गया है। अभिनेता ने चावुंडी दैव को नकल करते समय 'भूत' कहा था।
अदालत में पेश होने का आदेश
अभिनेता को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उनके वकील सज्जन पूवैया ने अदालत में बताया कि रणवीर वर्तमान में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लंदन में फंसे हुए हैं और बेंगलुरु नहीं आ पा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दैव को भूत कहने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
स्थानीय अदालत के आदेश पर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को रणवीर को अंतरिम राहत प्रदान की थी और पुलिस को निर्देश दिया था कि वे उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें।
विवाद की जड़: 'दैव' और 'भूत'
तुलु नाडु की संस्कृति में 'दैव' को एक पवित्र रक्षक देवता माना जाता है, जबकि 'भूत' शब्द का उपयोग अक्सर अलौकिक शक्तियों के लिए किया जाता है। कांतारा फिल्म की सफलता के बाद से इन पात्रों के प्रति लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है, जिससे रणवीर सिंह के बयान पर यह कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ।