रणवीर सिंह को कांतारा विवाद में हाई कोर्ट से झटका
रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को 'कांतारा' से संबंधित विवाद में एक बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। रणवीर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें विशेष उपचार देने से मना कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार (24 फरवरी) को होगी।
दैव की नकल का विवाद
यह मामला पिछले साल नवंबर 2025 में गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह से जुड़ा है। रणवीर ने वहां ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के प्रसिद्ध 'दैव' दृश्य की नकल की थी। उन्होंने जोश में अपने एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स दिखाए, लेकिन कई लोगों ने इसे कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों की पवित्र चावुंडी दैव या पंजुरली/गुलिगा दैव परंपरा का मजाक बताया। कुछ ने इसे 'भूत' कहकर अपमानजनक माना, जिससे हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगा।
कोर्ट में रणवीर सिंह की याचिका
जनवरी 2026 में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एक वकील प्रशांत मेथल की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196, 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। रणवीर पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक परंपरा का अपमान किया। पुलिस ने दो नोटिस भी जारी किए थे।
रणवीर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी बातें केवल ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की प्रशंसा थीं। उन्होंने इसे गलत तरीके से आपराधिक रंग दिया गया बताया। याचिका में कहा गया कि वह अनावश्यक दबाव में हैं और पुलिस नोटिस से परेशान हैं। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने याचिका सुनी, लेकिन तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता होने के कारण उन्हें विशेष उपचार नहीं मिल सकता। मामला सामान्य प्रक्रिया से चलेगा।
रणवीर के फैंस की प्रतिक्रिया
रणवीर के प्रशंसक इसे उनकी ऊर्जा और जोश का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कर्नाटक में दैव पूजा को बहुत सम्मान दिया जाता है। यह परंपरा स्थानीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रणवीर ने पहले भी ऐसे विवादों में स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इस बार कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल की सुनवाई में क्या निर्णय आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।