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रेल नीर की कीमतों में कमी: उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

रेल मंत्रालय ने अपने पैकेज्ड पेयजल, रेल नीर की कीमतों में कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। एक लीटर की बोतल की कीमत अब 14 रुपये होगी, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 9 रुपये होगी। यह नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। इसके अलावा, जीएसटी दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। जानें इस बदलाव के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
 

रेल नीर की नई कीमतें

रेल नीर की कीमतों में कमी: जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, रेल मंत्रालय ने शनिवार को अपने पैकेज्ड पेयजल, रेल नीर के अधिकतम विक्रय मूल्य में कटौती की घोषणा की. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, रेल नीर की एक लीटर की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दी गई है. नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.


जीएसटी में कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को देने के उद्देश्य से, रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से घटाकर ₹14 और आधा लीटर के लिए ₹10 से घटाकर ₹9 करने का निर्णय लिया गया है. संशोधित कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य पैकेज्ड पेयजल की बोतलों पर भी लागू होंगी. परिपत्र में कहा गया है कि आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.


जीएसटी दरों में बदलाव

जीएसटी दरों में कटौती: हाल ही में, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में बनाने का निर्णय लिया गया था. 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें खाद्य और रसोई की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पहले से पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और बर्तन; कृषि उपकरण; हस्तशिल्प और लघु उद्योग; साथ ही चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं.


18 प्रतिशत के स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें ऑटोमोबाइल जैसे छोटी कार और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), उपभोक्ता वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं.


तंबाकू और विलासिता पर जीएसटी

तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लागू है. इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और मीठे पेय पदार्थों जैसे उत्पादों, साथ ही लग्जरी वाहनों, 350 सीसी से ऊपर की महंगी मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों सहित विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का स्लैब है. कुछ आवश्यक सेवाओं और शैक्षिक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फैमिली फ्लोटर और जीवन बीमा शामिल हैं; साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कुछ सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है.