रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी: अदालत ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाई
मुंबई की अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय
बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर हुई गोलीबारी के मामले में, मुंबई की विशेष अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी दीपक शर्मा और अन्य छह आरोपियों की पुलिस हिरासत को 4 मार्च तक बढ़ा दिया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच और हथियारों की बरामदगी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।
पुलिस ने कहा कि हथियारों से संबंधित कुछ बरामदगी अभी बाकी है और आरोपियों की गतिविधियों की जांच के लिए और समय की आवश्यकता है।
अदालत की सुनवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी
अदालत में यह भी बताया गया कि मामले में शस्त्र अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं। शूटर दीपक शर्मा और अन्य आरोपियों को 14 फरवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था।
आरोपियों की पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें बुधवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) के तहत विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर के समक्ष पेश किया गया।
आरोपियों के वकील दिलीप शुक्ला ने पुलिस की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया।
विशेष न्यायाधीश का निर्णय
उन्होंने न्याय के हित में पुलिस को कम दिनों की हिरासत देने का निवेदन किया। विशेष न्यायाधीश नवंदर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जांच के दायरे को देखते हुए पुलिस को पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है।
जुहू स्थित शेट्टी की नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एक फरवरी को कम से कम पांच गोलियां चलाई गई थीं। एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर लगी थी।
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। लोनकर राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले और बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी के मामले में वांछित है।