सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज
बॉलीवुड के चर्चित मामले में नया मोड़
मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित एक प्रमुख कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। स्पेशल NDPS कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। ये खाते 2020 में NCB द्वारा ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे। इस निर्णय ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट का निर्णय
स्पेशल NDPS कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एजेंसी ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि केवल खातों को फ्रीज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी बताया कि कानून के अनुसार फ्रीज किए गए खातों की पुष्टि एक निश्चित समय सीमा के भीतर सक्षम अधिकारी से कराना अनिवार्य है।
बचाव पक्ष की दलीलें
रिया और शोविक के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने NDPS एक्ट की धारा 68F के प्रावधानों का पालन नहीं किया। बचाव पक्ष ने कहा कि किसी संपत्ति को फ्रीज़ करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया। इसलिए, उन्होंने अकाउंट्स को फ्रीज करना अवैध बताया।
सरकारी पक्ष का विरोध
सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हुई थीं और उनका संपर्क ड्रग पेडलर्स से था। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अकाउंट फ्रीज करना जांच का हिस्सा होता है। हालांकि, कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि कानून के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। यदि 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से आदेश की पुष्टि नहीं होती है, तो फ्रीज करने का आदेश प्रभावी नहीं माना जा सकता।
कोर्ट का अंतिम निर्णय
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने रिया और शोविक के बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब दोनों अपने बैंक खातों का सामान्य रूप से उपयोग कर सकेंगे।