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पंजाब सरकार की OTS स्कीम: प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चुकाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चुकाने के लिए 31 अगस्त की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस समय सीमा के बाद बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में 35,000 बड़े प्रॉपर्टी मालिकों पर ₹580 करोड़ का टैक्स बकाया है। सरकार ने सुविधा केंद्रों को 30 और 31 अगस्त को खुला रखने का आदेश दिया है ताकि लोग टैक्स जमा कर सकें। जानें इस स्कीम के तहत क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी यदि समय पर टैक्स नहीं चुकाया गया।
 

प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चुकाने की समय सीमा

पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान के लिए 31 अगस्त की अंतिम तिथि निर्धारित की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के बाद बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।



रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 35,000 बड़े प्रॉपर्टी मालिकों पर ₹580 करोड़ का टैक्स बकाया है। इनमें से 13 नगर निगमों के बड़े वाणिज्यिक इकाइयों पर लगभग ₹200 करोड़ की बकाया राशि है। इसके अतिरिक्त, 1.1 लाख प्रॉपर्टीज के मालिकों ने अभी तक अपना टैक्स नहीं चुकाया है।


लोगों की सुविधा के लिए, सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 और 31 अगस्त को सभी सुविधा केंद्र (Suvidha Kendras) खुले रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार टैक्स का भुगतान कर सकें और OTS स्कीम का लाभ उठा सकें।


सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो प्रॉपर्टी मालिक निर्धारित तिथि तक अपना बकाया टैक्स नहीं चुकाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति की कुर्की और अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं।