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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अपडेट: बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस योजना के माध्यम से किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जानें आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में।
 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्वपूर्ण अपडेट


मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, तो कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है।


बीमा प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम

आपको जिस बैंक या बीमा कंपनी से पॉलिसी मिली है, वहां जाकर अपना आधार सत्यापित और अपडेट कराना होगा। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 2% देना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।


किसान विभिन्न फसलों का बीमा करा सकते हैं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना धान (सिंचित और असिंचित), सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, ज्वार, तुअर, कपास, तिल, बाजरा और उड़द जैसी प्रमुख फसलों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यह किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद करती है।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। इन्हें आवेदन करते समय या बैंक/सीएससी में जमा करना होगा।



  • पहचान प्रमाण

  • पता प्रमाण

  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

  • बैंक पासबुक

  • भूमि अभिलेख प्रमाण

  • फसल घोषणा पत्र


योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 मई 2016 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना है। यदि किसानों की फसल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उन्हें बीमा राशि मिलती है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्थिर रह सकते हैं।


ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया सरल है:



  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।

  • होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' टैब पर क्लिक करें।

  • 'अतिथि किसान' पर क्लिक करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

  • अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, किसान आईडी और बैंक जानकारी दर्ज करें।

  • पंजीकरण के बाद, 'किसान कॉर्नर' पर क्लिक करें और अपनी यूजर आईडी से लॉग इन करें।

  • मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापित करें। अब आवेदन पत्र खुल जाएगा।

  • बीमा के लिए आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरें।

  • फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यान से पढ़ें और सबमिट कर दें।


ऑफ़लाइन आवेदन की प्रक्रिया

जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है, उनके लिए ऑफ़लाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं:



  • किसान जिस बैंक या बीमा कंपनी से बीमा करवा रहे हैं, वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सभी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें।

  • किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से भी फॉर्म भर सकते हैं।