मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: बिहार में लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का परिचय
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा पूरी करने और सही उम्र में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इसके माध्यम से दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे लोगों की सोच में बदलाव आएगा और राज्य की साक्षरता दर में सुधार होगा।
योजना के लाभ
1. इस योजना के तहत विवाह के समय 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
2. योजना का लाभ केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा।
3. यह बाल विवाह को रोकने में सहायक होगी।
4. लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
5. दहेज प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा।
योग्यता मानदंड
1. आवेदन करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. लाभार्थी परिवार का बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है।
3. परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
4. परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. जिस लड़के से विवाह होगा, उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले, उम्मीदवार को वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद नागरिक अनुभाग में जाकर पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें।
3. व्यक्तिगत जानकारी, पता, और बैंक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र
4. बीपीएल राशन कार्ड
5. लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण
6. आय प्रमाण पत्र
7. बैंक खाता संख्या
8. मोबाइल नंबर
9. पासपोर्ट साइज फोटो
10. लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
11. दहेज न देने का स्व-सत्यापित घोषणापत्र