हरियाणा में अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण: संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका
हरियाणा कॉलोनी नियमितीकरण: संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका!
चंडीगढ़: अब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में कोई बाधा नहीं होगी! हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 9 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग आसानी से अपनी संपत्ति का लेन-देन कर सकेंगे।
यह निर्णय जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है। आइए, जानते हैं कि कौन-कौन सी कॉलोनियां इस सूची में शामिल हैं और इससे आपको क्या लाभ होगा।
वैध हुईं ये कॉलोनियां
हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी जिले की भैरवी कॉलोनी को वैध घोषित किया है, जो 7.17 एकड़ में फैली हुई है। इसके अलावा, चरखी दादरी के ढाणी फोगाट में स्थित प्रेम नगर कॉलोनी, जो 36 एकड़ में फैली है, को भी नियमित किया गया है।
सोनीपत जिले में गोहाना की एकता कॉलोनी और देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन, जो लगभग 20 एकड़ में फैली हैं, अब वैध हो गई हैं। इसके साथ ही, सोनीपत के बैयांपुर में मोहन नगर कॉलोनी और हरसाना कलां की रोज वैली स्कूल कॉलोनी को भी सरकार ने वैधता प्रदान की है।
इन कॉलोनियों को भी मिली मंजूरी
रेवाड़ी जिले के चांदपुर में 28.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली सरस्वती विहार कॉलोनी को भी नियमित किया गया है। इसके अलावा, झज्जर जिले के सराय औरंगाबाद में जेबीजी बिल्डकॉन और शांति विहार कॉलोनियों को भी वैध कर दिया गया है।
अब इन कॉलोनियों में संपत्ति की खरीद-फरोख्त बिना किसी कानूनी अड़चन के हो सकेगी।
इससे क्या होगा फायदा?
इन कॉलोनियों के वैध होने से निवासियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अब लोग बिना किसी डर के अपनी संपत्ति बेच या खरीद सकेंगे। इसके साथ ही, इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि में भी सुधार की उम्मीद है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने इस अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यह कदम शहरी विकास को बढ़ावा देने और लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए उठाया गया है।