×

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर सख्त नियम लागू किए

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नज़र रखने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, ग्राहकों की पहचान फोटो के माध्यम से की जाएगी, और कंपनियों को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की तस्वीरों से मिलान करना होगा। यह व्यवस्था निर्धारित सीमा से अधिक SIM लेने की कोशिशों को रोकने के लिए बनाई गई है। 24 अगस्त से कंपनियों को ग्राहकों की पहचान के लिए तकनीकी उपाय लागू करने होंगे। जानें इस नई व्यवस्था के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
 

सख्त नियमों के तहत मोबाइल कनेक्शन की निगरानी


दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नज़र रखने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 17 अगस्त को जारी निर्देशों में कंपनियों को सरकारी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, जो ग्राहक निर्धारित सीमा तक पहुँच चुके हैं, उनकी पहचान फोटो के माध्यम से की जाएगी।


नौ SIM के बाद नई पहचान प्रणाली

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के नए निर्देशों के अनुसार, जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से नौ मोबाइल कनेक्शन हैं, उनकी तस्वीरें 23 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कंपनियों को इन तस्वीरों को रोज़ डाउनलोड करना होगा और नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों से मिलान करना होगा।


वर्तमान नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति देशभर में विभिन्न कंपनियों से अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रख सकता है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा छह कनेक्शन है। नई व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न कंपनियों या सेवा क्षेत्रों के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक SIM लेने की कोशिश को रोकना है।


24 अगस्त से कंपनियों को जांच करनी होगी

निर्देशों के अनुसार, 24 अगस्त से टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहकों की पहचान के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करने होंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले से निर्धारित सीमा पूरी कर चुका है, तो कंपनी उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं देगी। शुरुआत में यह जांच अगले दिन यानी D+1 आधार पर की जाएगी। बाद में इसे ग्राहक पंजीकरण और SIM सक्रिय करने की प्रक्रिया में वास्तविक समय के साथ जोड़ना होगा। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। संक्रमण अवधि में यदि कोई कनेक्शन सीमा से अधिक सक्रिय हो जाता है, तो ऑपरेटर को उसे तुरंत निलंबित करना होगा।


डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा पूरा रिकॉर्ड

सरकार का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक रिकॉर्ड के आधार पर एक व्यक्ति के नाम पर विभिन्न ऑपरेटरों और सेवा क्षेत्रों में मौजूद कनेक्शनों की पहचान करता है। पहले, निर्धारित सीमा से अधिक SIM रखने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त कनेक्शन बंद करने या सरेंडर करने के लिए कहा जाता था।


अब तस्वीरों के उपयोग से पहचान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। दूरसंचार विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था विभिन्न कंपनियों से कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की पहचान में मदद करेगी। नए निर्देशों से संबंधित विवादों या शिकायतों के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकरण स्थापित किया गया है।