नई GST दरों के तहत उपभोक्ताओं के लिए शिकायत करने के तरीके
GST बचत उत्सव की शुरुआत
GST Savings Festival: 22 सितंबर से देशभर में नई GST दरें लागू हो गई हैं। इसके चलते कंपनियों को अपने पुराने स्टॉक पर नई दरों के अनुसार नए मूल्य के स्टिकर लगाने होंगे। इस कारण, बाजार में कुछ समय के लिए विभिन्न सामानों पर अलग-अलग MRP स्टिकर देखने को मिल सकते हैं। सरकार इस विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। यदि कोई दुकानदार पुराने रेट के अनुसार कीमत मांगता है, तो ग्राहक विभाग के व्हाट्सएप नंबर या कॉल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
साइट पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
नई GST दरों के लागू होने से कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। ग्राहकों को इसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) के पोर्टल पर GST से संबंधित शिकायतों के लिए नई श्रेणियाँ बनाई गई हैं। यदि किसी ग्राहक को कोई दुकानदार नई दरों के अनुसार सामान नहीं दे रहा है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के लिए ग्राहक को विभाग की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
शिकायत करने के लिए संपर्क नंबर
इसके बाद ग्राहक ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद, उन्हें अपनी समस्या से संबंधित श्रेणी का चयन करना होगा और अपने नाम, पते और अन्य दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, ग्राहक शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।