सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती: सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी
नई दिल्ली में सरकार की नई पहल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो विशेष रूप से सोशल मीडिया कंपनियों पर केंद्रित हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि ये कंपनियां अश्लील, भद्दे, पोर्नोग्राफिक, बच्चों से संबंधित यौन शोषण और अन्य गैर-कानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं, तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
एडवाइजरी का विवरण
यह एडवाइजरी 29 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों को अपने अनुपालन ढांचे की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा उन्हें कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।
एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
एडवाइजरी में सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को याद दिलाया गया है कि वे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस धारा के तहत, यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई गैर-कानूनी या खराब सामग्री के लिए आमतौर पर सजा नहीं मिलती है, लेकिन यह सुरक्षा तभी मिलती है जब नियमों का पालन किया जाए। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो सुरक्षा खोने का खतरा है और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
निर्देश के पीछे का कारण
यह एडवाइजरी MeitY के उन अवलोकनों के आधार पर आई है, जिसमें पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनुचित या गैर-कानूनी सामग्री को सख्ती से नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई IT एक्ट और/या IT नियम, 2021 का पालन नहीं करता है, तो इंटरमीडियरी, प्लेटफॉर्म और उनके यूजर्स के खिलाफ IT एक्ट, BNS और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
IT नियम 2021 के अनुसार, किसी भी प्लेटफॉर्म को यदि कोई शिकायत मिलती है, तो उसे 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सामग्री को हटाना अनिवार्य है।