चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों के लिए नए नियम: जानें क्या हैं प्रतिबंध
चंडीगढ़ में कुत्तों के पालन के नए दिशा-निर्देश
चंडीगढ़ – यदि आप चंडीगढ़ में रहते हैं और पालतू कुत्ता रखने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ में कुछ खतरनाक नस्लों जैसे अमेरिकन बुल डॉग और पिटबुल को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम ने घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या निर्धारित की है।
पांच मरला तक के घर में केवल एक कुत्ता रखा जा सकता है। हालांकि, यदि पांच मरला के घर में तीन मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अलग परिवार रहता है, तो प्रत्येक परिवार एक-एक कुत्ता रख सकता है। दस मरला तक के घर में दो कुत्ते, बारह मरला तक के घर में तीन कुत्ते और एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते रखने की अनुमति है।
हर मंजिल पर रहने वाले परिवारों को अपनी सीमा के अनुसार अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है, तो निगम की टीम घर जाकर जांच करेगी। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो कुत्ता जब्त किया जा सकता है और मालिक पर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पालतू कुत्तों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और नगर निगम द्वारा अधिसूचित सभी पार्क शामिल हैं। नए नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने, गंदगी फैलाने और कहीं भी खाना डालने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सुखना लेक, रोज गार्डन और अन्य स्थानों पर कुत्तों को ले जाने पर प्रतिबंध है।